सूरजपुर 30 मई 2014
कलेक्टर डॅा. एस. भारती दासन ने बताया है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जारी नवीन राशनकार्डों का माह जून 2014 मे विस्तुत जांच कराए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अलावा निराक्षित श्रेणी के एकल सदस्य वाले राशनकार्ड हेतु प्रतिमाह 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित किए जाने तथा शेष एकल सदस्य वाले राशनकार्डों का सत्यापन कर उनके परिवार के मूल राशनकार्ड में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जावेगी। सूरजपुर जिले में 1 से 15 जून 2014 के बीच सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में राशनकार्ड सत्यापन किया जावेगा। सभी कार्डधारियों से अपील है कि वे अपना राशनकार्ड का सत्यापन निर्धारित तिथि में अवश्य करावें, और जो कार्ड अपात्र की श्रेणी में है एवं शासकीय कर्मचारी के नाम से बने है, उन्हे स्वेच्छा से दल के पास जमा करें अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् की गयी कार्यवाही के लिए कार्डधाारी जिम्मेदार होगा।
कलेक्टर ने बताया है कि जिले में जनगणना 2011 में शामिल परिवारों तथा जारी राशनकार्डों की संख्या की ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार सत्यापन किया जावेगा। उपरोक्त समीक्षा के आधार पर जिले मंे जारी समस्त नये राशनकार्डों की जांच की जावेगी। जांच कार्य हेतु दल को राशनकार्डों की सूची उपलबध कराई जावेगी, राशन कार्डधारियों के सत्यापन उपरांत दल के सदस्यों द्वारा आवश्यक प्रविष्टि की जावेगी। हितग्राही को राशनकार्ड जिस आधार पर जारी हुआ है, उसकी जांच मौके पर सत्यापन एवं पूछताछ के द्वारा की जावेगी। जांच के दौरान यदि किसी परिवार में एक से अधिक राशनकार्ड पाये जाते हैं तो परिवार की ज्येष्ठतम महिला मुखिया के नाम जारी राशनकार्ड वैध मान्य किया जावेगा एवं शेष राशनकार्ड निरस्त कर सदस्यों का एकीकरण उपरोक्त कार्ड में किया जावेगा। निराश्रित के आधार को छोड़कर अन्य जारी एकल सदस्य वाले राशनकार्डों की विशेष रूप से जांच की जावेगी, ऐसे राशनकार्ड में दर्ज एकल सदस्य पूर्व में जारी राशनकार्डों में सदस्य के रूप मे दर्ज रहेंगे। परिवार के मूल राशनकार्ड में इनके नाम की प्रविष्टि की जावेगी। ऐसे समस्त राशनकार्डधारी परिवार जिनके द्वारा जांच के दौरान अपने कार्डों का सत्यापन नही कराया जावेगा, उनके राशनकार्ड में दर्ज एकल सदस्य पूर्व में जारी राशनकार्डों में सदस्य के रूप में दर्ज रहेंगे तथा उनके परिवार के मूल राशनकार्ड निरस्त किये जावेंगे। माह जुलाई 2014 से उपरोक्त राशनकार्डधारी राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु पात्र नही होंगे।