राजस्व अधिकारियों की संभागीय कार्यषाला सम्पन्न
कानून एवं प्रक्रियाओं की बारिकियों की भी दी गई जानकारी
अम्बिकापुर
सरगुजा संभाग के कमिष्नर श्री टी.सी. महावर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के उद्देष्य से आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में सरगुजा संभाग के राजस्व अधिकारियों की संभागीय कार्यषाला में नियम एवं प्रक्रियाओं की बारिकीयों की जानकारी देते हुए अधिकारियों की शंकाओं का भी समाधान किया। इस कार्यषाला को सरगुजा संभाग के सभी अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनके वाचकों ने बहुत उपयोगी बताया।
कमिष्नर श्री महावर ने राजस्व एवं दाण्डिक न्यायालयों की कार्यप्रणाली एवं नियम कानून की बारिकियों की जानकारी देते हुए इनमें होने वाली प्रक्रियात्मक त्रुटि को दूर करने हेतु भी आवष्यक उपाय सुझायें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्याय के अधिकार से वंचित नही किया जाना चाहिए। कमिष्नर ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे कोर्ट के लिए दिन तय रखें और उस दिन कोर्ट में आवष्यक रूप से बैंठे ताकि प्रकरणों के निराकरण में वांछित गति आ सकें। उन्होंने सभी तहसीलदारों से कहा कि वे गांव में जाकर नामांकन, बटवांरा और सीमाकंन के प्रकरणों को निपटायें। कमिष्नर ने सभी तहसीलदारों कहा है कि वे नामाकंन बटवांरा एवं सीमांकनों का नक्षे में आवष्यक रूप से दर्ज करायें। इसके लिए उन्होंने हर पटवारी का हर माह में दो दिन तहसील में बुलाकर नक्षे में दर्ज कराने की कार्यवाही करायें और पटवारी द्वारा किये गये रिकार्ड दूरूस्त के कार्य की समय-समय पर जांच भी करें। उन्होंने चांदों का
सत्यापन करने और आवष्यकता अनुसार उनकी मरम्मत कराकर व्यवस्थित रखने के निर्देष दिये।
कमिष्नर श्री महावर ने अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखने और समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने की आवष्यकता व्यक्त करते हुए कहा कि वे भू-राजस्व संहिता 1959 और राजस्व पुस्तक परिपत्र तथा समय-समय पर जारी निर्देषों का पालन करते हुए राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्य के दौरान आने वाली दिक्कतों से बचने के उपाय सुझाते हुये कहा कि सभी प्रकरणों का पंजीयन अवष्य करें एवं काज लिस्ट का संधारण करने एवं प्रकरण की प्रकृति के अनुसार पेषी के लिए पर्याप्त समय देने की आवष्यकता व्यक्त की। उन्होंने दायरा पंजी के सभी काॅलमों में प्रविष्टि करने जैसे पक्षकार का नाम, मौजा, धारा क्रमांक, आदेष का सार-संक्षेप तथा प्रकरण आगे कहां भेजा गया इसका भी विवरण आवष्यक रूप से दर्ज करें। उन्होंने अदम पैरवी एकतरफा कार्यवाही में एकतरफा आदेष जारी करने से पहले समयक रूप से समन्स की तामिली उपरांत सभी नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देष दिये। पक्षकारों को प्रकरण में प्रति परीक्षण और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने पक्षकार द्वारा पेष आवेदन पर अन्य पक्षकार को जवाब पेष करने युक्तियुक्त समय और जवाब के समय में चूक नहीं करने विषिष्ट प्रकरणों में त्रुटिहीन तरीके से अंतरिम आदेष पारित करने पेषी की तिथि निष्चित रखने और दोनो पक्षों को पेषी की तिथि से अवगत कराने तथा पेषी के दिन न्यायालय में आवष्यक रूप से बैठने के निर्देष दिये है।
कमिष्नर ने अदम पैरवी एकतरफा मामले की बहाली के आवेदन पर समुचित कार्यवाही करने और समय-सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत मामलों का निराकरण विधिवत रूप से करने तथा स्पष्ट स्पीकिंग आदेष पारित करते हुए मामले को आगे बढ़ाने, समन्स की तामिली के नियमों का न्यायालय द्वारा कड़ाई से पालन करने जैसे समन मूल पक्षकार को ही तामिल करने, उसके अवयस्क रिस्तेदार को तामिल नहीं करने, दो, तीन समन्स पक्षकार को तामिल नहीं होने के स्थिति में ही समन्स की तामिल के आदेष पारित करने के बाद पंचनामा बनाकर उस पक्षकार के घर पर सभी को दिखाई देने वाले स्थान पर समन्स चस्पा किया जाना चाहिए। बगैर विषिष्ट आदेष एवं पंचनामा के समंस चस्पा नहीं करने की आवष्यकता व्यक्त की। उन्होंने बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन की प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बरती जानी वाली सावधानियों पर भी प्रकाष डाला। कमिष्नर ने अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारियों के वाचकों को राजस्व प्रकरणों के संबंध मंे संधारित की जानी वाली पंजियों एवं उनके संधारण की विधि से भी अवगत कराया। उन्होंने अपील के आवेदन लेते समय आवेदन के साथ वांछित अभिलेखों के बारे में भी विस्तार से बताया।
इस अवसर पर सरगुजा जिले की सहायक कलेक्ट सुश्री ऋचा प्रकाष चैधरी और जषपुर जिले के बगीचा के एसडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, उपायुक्त विकास श्री ए.पी. सांडिल्य, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के के अपर कलेक्टर श्री एम.के.मंधानी, श्री बी.एस. उईके, सूरजपुर के अपर कलेक्टर श्री घृत लहरे एवं सरगुजा संभाग के सभी जिलो के डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा उनके वाचक उपस्थित थे।