रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा Writ Petition (PIL) No. 27 of 2020 Suo Moto WP (PIL) Versus State of Chhattisgarh में 30 सितम्बर 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में कोरोना वरयरस कोविड-19 के संदर्भ में पैरोल/अस्थाई मुक्ति में छोड़े गए दण्डित बंदियों की पैरोल अवधि 30 नवम्बर 2020 तक बढ़ाई गई थी।
बंदियों के परिजनों द्वारा लगाए गए पिटिशन पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा एक दिसम्बर 2020 को सुनवाई कर अंतिम अवसर देते हुए पैरोल/अस्थाई मुक्ति पर गए दण्डित बंदियों की पैरोल अवधि 2 सप्ताह तक बढ़ाई गई है।
प्रदेश में कुल 1348 बंदी पैरोल/अस्थाई मुक्ति पर जेल से बाहर हैं, जिसमें 465 बंदियों का पैरोल जिला मजिस्ट्रेट एवं 883 बंदियों का पैरोल महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किया गया है।