छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक एवं शिक्षक पद के लिए बी.एड. योग्यता के संबंध में, जानिए बिलासपुर हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा हैं ?

रायपुर…युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12489 पद वितिापित किए थे। व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी हैं। शिक्षक के 5772 पदों पर काउंसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य लगातार चल रहा हैं और लगभग 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इन पदों पर बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र हैं तथा उनकी भर्ती लगातार की जा रही हैं। सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग प्रारंभ जा चुकी हैं।

छत्तीगसद शासन द्वारा जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पदों पर भी बी.एड. को पात्र माना गया था..और उन्हें व्यापाम की परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया गया था। लेकिन, इसी बीच अचानक दिनांक 11 अगस्त को राजस्थान राज्य से संबंधित सिविल अपील क्र. 5068/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एड. को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र घोषित कर दिया हैं। इसके तत्काल बाद माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.एस. 5788/2023 में दिनांक 21 अगस्त को सहायक शिक्षक पद हेतु बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया था। पर डी.एड. एवं डी.एल.एड. की काउंसलिंग पर कोई रोक नही लगाई।

माननीय न्यायालय के इस आदेश में पालन में डी.एड. एवं डी.एल.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जारी रखी गयी हैं। जिससे राज्य के युवाओं को शीघ्रता से रोजागार दिया जा सके। बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में महाधिवक्ता महोदय से मार्गदर्शन मांगा गया हैं।