CG BREAKING: इन दोनों दिन रहेगा मांस, मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध; बावजूद इसके दुकान कर दी जाएगी सील



रायपुर. प्रदेश में 2 खास मौकों पर मांस मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। गुरुवार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के निर्वाण दिवस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध के बावजूद मांस मटन बेचने पर दुकान को सील कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगरीय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगर पालिका निगम रायपुर ने आदेश जारी किया हैं।

जारी आदेश के मुताबिक सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में दिनांक 26 जनवरी 2023 गुरुवार को गणतंत्र दिवस और दिनांक 30 जनवरी 2023 सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 26 जनवरी 2023 गुरूवार को गणतंत्र दिवस और दिनांक 30 जनवरी 2023 सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।

नगर पालिक निगम स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26 जनवरी 2023 गुरुवार को गणतंत्र दिवस और दिनांक 30 जनवरी 2023 सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के निर्वाण दिवस पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी।

दिनांक 26 जनवरी 2023 गुरूवार को गणतंत्र दिवस और दिनांक 30 जनवरी 2023 सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के निर्वाण दिवस पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस के लिए अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मटन बाजारों में लगातार सतत पर्यवेक्षण करेंगे।