साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने वालों की खैर नहीं : रासुका के तहत जिला दंडाधिकारी कर सकेंगे कार्रवाई

 

गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी

    रायपुर, 08 जनवरी 2014

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिला दंडाधिकारियों को निर्देश दिए है कि साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने वालांे और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा-3 की उपधारा (3) के तहत कार्रवाई की जाए। गृह विभाग ने यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी अधिसूचना में इसके लिए सभी जिला दंडाधिकारियों को एक जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव डालने के लिए सक्रिय हैं अथवा उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है। अतः प्रदेश के सभी जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।