रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गर्भ निरोधक गोली खाने से महिला की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है। इसी साल 8 मार्च को महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद मामला दर्ज किया गया था। मेडिकल जांच में पाया गया कि महिला ने गर्भ गिराने के लिए दवा का लिमिट से ज्यादा सेवन किया था। जिसके बाद पुलिस ने केस की पड़ताल शुरू की। घटना के तकरीबन 3 महीने बाद आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिले के इंदिरा नगर निवासी दानिश खान उर्फ समीर हसन (27) के रूप में हुई है। जांच के दौरान सामने आया कि पीड़ित महिला और दानिश पिछले कुछ सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। पीड़िता गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद दानिश ने कथित तौर पर गर्भपात कराने के लिए उसे गर्भनिरोधक गोली खिला दी। दवा के असुरक्षित सेवन के कारण पीड़िता बीमार पड़ गई, जिसके बाद उसे सीआईएमएस बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां 8 मार्च को उसकी मौत हो गई। मामले में मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला को लिमिट से ज्यादा और जबरदस्ती दवा खिलाई गई थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने से पहले पीड़ित महिला के बयान और उसके रिश्तेदारों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले के संबंध में आगे की जांच की जा रही है।