रायपुर. भारत सरकार के प्राईस मॉनिटरिंग पोर्टल में मास्क सेनिटाईजर के बाजार मूल्य की जानकारी को दर्ज किया जाएगा. खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के खाद्य नियंत्रक एवं खाद्य अधिकारियों को पत्र जारी कर 22 अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ मास्क एवं सेनिटाईजर का मूल्य नियमित रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
जारी पत्र में भारत सरकार के प्राईस मॉनिटरिंग सेल द्वारा उपरोक्त वस्तुओं की राज्य सरकार के प्राईस मॉनिटरिंग पोर्टल में मास्क 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाईजर, एल्कोहल बेस्ड फ्लोर क्लिनर जैसे-लाईजॉल, लिक्विड शोप, हैण्डवाश का दैनिक बाजार मूल्य 22 अन्य वस्तुओं के साथ-साथ नियमित रूप से दर्ज करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 13 मार्च को अधिसूचना जारी कर मास्क 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया गया है.