सीतापुर (अनिल उपाध्याय)। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये कलेक्टर के आदेशानुसार अंतिम संस्कार कार्यक्रम में केवल दस लोगो को शामिल होने की अनुमति होगी।
इसके अलावा शादी कार्यक्रम में भी दोनों पक्ष से मात्र दस-दस लोग शामिल होंगे इसके लिए तहसीलदार से विधिवत अनुमति लेनी होगी जिसके लिए नाम,पता एवं आधार नम्बर का विवरण देना अनिवार्य होगा।यह विवरण तहसीलदार द्वारा बीएमओ को भेजा जायेगा जिसके आधार पर विवाह में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का दो दिन पूर्व कोविड टेस्ट होगा।
जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें शादी में शामिल होने की पात्रता होगी। इसके बाद अनुमति पत्र के साथ जाँच रिपोर्ट थाना प्रभारी को भेजी जायेगी जो यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र व्यक्ति ही शादी में शामिल हो सके। दरअसल विगत कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रो में कोरोना महामारी का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा है इसका मुख्य कारण बिना अनुमति के शादी कार्यक्रम आयोजित करना है।जहाँ सैकड़ो की तादाद में लोग शामिल होते है और कोरोना के तहत जारी गाइडलाइन के नियमो को तार-तार कर देते है।
ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित लोगो की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का आँकड़ा दिनोदिन बढ़ता चला जा रहा है।कोरोना का मामला आगे चलकर भयावह हो जाये उससे पहले प्रशासन ने इस पर रोकथाम हेतु सख्ती से यह निर्णय लिया है। इस निर्णय का पालन नही करने पर उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में एसडीएम दीपिका नेताम ने कहा कि जो भी प्रशासन के इस निर्णय का उल्लंघन करते पाया जायेगा उसके विरुद्ध भारी जुर्माना के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जायेगी।