जशपुर। ज़िले में लॉकडाउन अवधि 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर महादेव कावरे ने लॉकडाउन अवधि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बढ़ाया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
1. अत्यावश्यक सेवाओ सहित फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। कोई अभी फल या सब्जी की दुकाने नहीं खुलेंगी।
2. दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, हॉस्पिटल व पशुओ के आहार से संबंधित दुकाने ही खोलने की अनुमति होगी।
3. गांव के किसानो को शहर आकर कॉलोनियों में डोर टू डोर सब्जी बेचने की अनुमति होगी।
4. सर्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। लेकिन एक दिन में 50 से 80 उपभोक्ताओं को ही टोकन जारी कर राशन उपलब्ध कराने के नियमो का करना होगा पालन।
5. शर्तो के अधीन बैंक खोलने की अनुमति होगी। बैंक के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ आफिस के कार्यो का निष्पादन करेंगे। बैंको में ग्राहक सेवा की अनुमति नहीं होगी। एटीएम को 24 घण्टे क्रियाशील रखने हेतु बैंक से राशि एटीएम में फीड की जा सकेगी।
- दूध सुबह 8 से 9 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे बंट पायेगा।
- उधोगों को कैंपस में मज़दूर रखकर काम करने की अनुमति होगी।
- NH, PWD, PMGSY , RES के कार्यों के लिए भी स्थल पर कैम्प करके कार्य की अनुमति होगी।
- कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), थाना खुले रहेंगे.
- कोविड-19 टेस्टिंग, टीकाकरण, कांटेक्ट ट्रेसिंग इत्यादि काम जारी रहेगा।
- अत्यावश्यक काम से बाहर जाने वालों को ई – पास जारी होगा.
- अंत्येष्ठि/दशगात्र, शादी के लिए केवल 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी। अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी देंगे।
आदेश–