Breaking : सूरजपुर में 28 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन… कलेक्टर ने जारी किया सतर्कता आदेश.. पढ़िए पूरी ख़बर

सूरजपुर। कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा जिले के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 28 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

जिला क्षेत्र के अंतर्गत आज तिथि तक 04 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिसमें 02 कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावशील है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावें। कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा सूरजपुर के संपूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सूरजपुर के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 28 जुलाई से 31 जुलाई तक विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

आदेश के अनुसार जिला सूरजपुर अंतर्गत सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किये गये है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल एमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। सभी नगरीय निकाय क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी सीमाओं को सील किया गया है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गों परिवहन की अनुमति ही प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी, सभी नगरीय निकाय क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिकप्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखा गया है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्टरी, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को, श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्टरी एवं इकाइयों के अंदर करने,  आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्टरी एवं इकाइयों को स्वयं करने, संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के साथ छुट दी गई है। इन इकाइयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर इलाज पर होने वाले समस्तव्ययों का वहन इन इकाइयों को ही करना होगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्टरी, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान एवं इकाइयों को इस प्रतिबंध से छुट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वारंटाईन की निगरानी में रखे गये हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार के चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा ।

इन सेवाओं व प्रतिष्ठानों को शर्तो के अधीन रहेगी छूट-

फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल व फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छग शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। पंजीयन कार्यालय ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर छूट दी गई है। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है) दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाओं को छूट रहेगी। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा – जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 7ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक होगी। स्थायी दुकानों व स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 07ः00 बजे से दोपहर. 12ः00 बजे तक होगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्कप्लांट) घर पर जाकर दूध बाटने वाले दूध विकेता एवं न्यूजपेपरहॉकर प्रातः 6ः00 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। दुग्ध एवं डेयरी हेतु प्रातः 07ः00 से 12ः00 बजे तक एवं सायं 4ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त मास्क, सेनेटाईज, दवाईयां ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ व सेवायें को परिवाहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल, जेल, अग्निशमन सेवाये, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी, आधारित सेवायें , मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी., गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई – कामर्स, टेक अवे व होम डिलीवरी रेस्टोरेंट व पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसिया (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस , बायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान ( माईंस ) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक कर्मचारियों व अधिकारियों का उपयोग करेगें एवं संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय – समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेगें। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेसिया इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, खाद्य बीज कृषि उपकरण से संबंधित समय प्रातः 07ः00 से दोपहर 12ः00 बजे तक छूट दी गई है।
 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों व अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संकमण विस्तार को दुष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय – समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंको के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देगें। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम, में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश में बताया गया है कि आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होगें। गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।