छत्तीसगढ़ : इस ज़िले में 7 दिन लॉकडाउन बढ़ा, जानें क्या छूट, किस पर रहेगी पाबंदी

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में एक बार फिर 7 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर छूट के बाद से अब तक जिले में 5 बार लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले 5 जुलाई तक प्रशासन ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन ने पहले से दी गई छूट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी इंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब शर्तों के साथ अनलॉक ही रहेगा।

कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 12 जुलाई की रात 12 बजे तब बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। इसके चलते कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हालांकि, मजदूरों, निम्न आय वर्ग और व्यापारियों के हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है।

• रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

• जिले में सभी स्वीमिंग पूल, थीम पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर सब खुलेंगे। हालांकि आने वाले दर्शकों के नाम और पते की डिटेल रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क उपलब्ध कराना होगा।

• जिले के सभी कोचिंग और ट्यूशन संस्थान खुलेंगे। आने वाले सभी छात्र-छात्राओं के नाम-पते की जानकारी रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क उपलब्ध कराना होगा ।

• शॉपिंग मॉल, दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, शराब दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा, पार्क, जिम शनिवार को छोड़कर बाकी दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।

• होटल, रेस्टोरेंट्स बार और क्लब में रात 8 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है।

• टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक दे सकेंगे।

• वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह, होटल, मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

• शादी में शामिल होने वालों की सूची मैरिज ह संचालक को रखनी होगी। वहीं कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।

• सामाजिक कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बुक किए गए हॉल, गार्डन, निवास गृह की क्षमता से 50 फीसदी या 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

• लॉकडाउन पहले रविवार था, अब उसे शनिवार कर दिया गया है। अन्य आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

• शनिवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, पैट शॉप, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी सुविधा में छूट रहेगी।

• होम डिलीवरी करने वालों को निर्धारित समय पर कोविड जांच करानी होगी।

• मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान 30 दिन के लिए सील होंगे

• आपात स्थिति में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोग और दो पहिया में 2 लोग ही बैठ सकेंगे।

• स्कूल-कॉलेज सभी छात्र-छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को ही रुकने की अनुमति होगी।