Patwari Suspended In Korea: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने निलंबित किया हैं। दरअसल, कलेक्टर द्वारा तहसील पोड़ी-बचरा के निरीक्षण के दौरान उक्त पटवारी द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए गया था। जिसपर SDM को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर बैकुण्ठपुर SDM ने पटवारी को निलंबित कर दिया गया हैं।
निलंबित पटवारी का नाम अमीर साय उईके हैं। जो पोड़ी-बचरा तहसील के अंतर्गत पटवारी हल्का नम्बर-12 ग्राम बारी एवं अतिरिक्त प्रभार भरदा में पदस्य हैं। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान उक्त पटवारी द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए गया। जिसपर एसडीएम को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में SDM बैकुण्ठपुर ने पटवारी को निलंबित कर दिया गया हैं।
जारी आदेश में कहा गया हैं कि, उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता हैं। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलम्बन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील पोड़ी-बचरा निर्धारित किया गया हैं।