कोरिया। जिला खाद्य अधिकारी के मार्गदर्शन मे खाद्य विभाग द्वारा विकासखण्ड़ बैकुण्ठपुर स्थित मेमर्स अमिता फ्यूल्स चेर को जारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की जांच सहायक खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर एवं खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता किया गया। फर्म मेमर्स अमिता फ्यूल्स चेर के संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण 02 फरवरी 2022 को प्रारूप ’क’ जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 की कंडिका 5(2) के अनुज्ञप्ति समाप्ति तिथि के 31 दिसम्बर के कम से कम एक माह पूर्व प्रारूप ’क’ में दिया जाना था।
छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के अधीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नही होने के उपरांत भी फर्म संचालक के द्वारा 01 जनवरी 2022 से जांच 14 मार्च 2022 तक अप्राधिकृत रूप से पेट्रोल एवं डिजल का विक्रय किया जाना पाया गया। छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 धारा 4(1) एवं 5(2) का उल्लंघन हैं।
उपरोक्त कारणों से मेसर्स अमिता फ्यूल्स चेर डीजल टैंक में भौतिक रूप से उपलब्ध डीजल-14569 लाटर तत्कालिन मूल्य 93.28 रूपये प्रति लीटर की दर से 1358996.00 रूपये मात्र के डीजल एवं पेट्रोल 14707 लीटर तत्कालिन मूल्य 102.07 रूपये प्रति लीटर की दर 1501143.00 रूपये इस प्रकार कुल अठाईस लाख अड़सठ हजार एक सौ अड़तीस के पेट्रोल, डीजल को जप्त कर फर्म के मैनेजर प्रज्जवल आ. प्रहलाद जयसवाल की सुपुदर्गी में दिया गया।
फर्म मेमर्स अमिता फ्यूल्स चेर के संचालित अमिता पति प्रहलाद जायसवाल का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही के लिए विभाग के द्वारा कलेक्टर की ओर प्रस्तुत किया गया है।