चिरमिरी से रवि कुमार सावरे की रिपोर्ट
सेहत न बिगाड़ दे ये पानी
यदि आप अपने गले को पाडच पानी से तर कर रहें हैं तो यह आप के लिए हानिकारक हो सकता हैं। बाजार में बिक रहे अधिकाष पानी के पाडच में न तो निर्माण की तिथि अंकित होती हैं और न ही बेच नम्बर लिखा होता हैं। चिकित्सक भी ऐसे पानी के सेवन को हानिकारक मानते हैं। वर्तमान में पानी के टपरों तथा किराना दुकानों सें ऐसे पानी के पाउच का विक्रय किया जाता रहा हैं।
शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन पानी के पाउचों का निर्माण करने वाली कंपनी इन नियमों का पालन नही कर रही हैं। निमानुसार कम्पनी द्वारा बनाए गए उत्पादों के सम्बंध में वस्तु नियम 1977 बनाया गया हैं। इसके तहत किसी भी वस्तु के लेबल पर पैकिंग का महीना और तथा वर्ष उत्पादन की समाप्ति तिथि स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। डाॅक्टरो का मानना हें की बिना उत्पादन तिथि के निर्मित पानी के पाउचों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए धातक हैं। इससे पेट सम्बंधी कई बीमारियो हों सकती हैं। इसके बावजूद संबधित विभाग द्वारा कोइ्र कारवाई नही की जा रही हैं।
डाॅ़ एस.एल. चावडा, जिला स्वास्थ्य अधिकरी
ने कहा खाद्य विभाग से बात करके जल्द ही सभी दुकानो पर निरीक्षण कर सैम्पल लिए जाऐगा। दुषित पानी बेचने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।