बीईओ निलंबित… सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ करने का आरोप.. जानें पूरा मामला

जांजगीर-चांपा। पामगढ़ ब्लॉक में पदस्थ बीईओ एस आर रत्नाकर को सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के अवर सचिव अनवेष घृतलहरे ने बीईओ के निलंबन आदेश जारी किया है और निलंबन अवधि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किया है। मामला दिवंगत हेड मास्टर के सेवा पुस्तिका में छेड़ छाड़ कर दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने का है।

मुलमुला शासकीय प्राथमिक शाला में हेड मास्टर के पद में पदस्थ सुनीता सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान में बीईओ द्वारा बदलाव कर दिया गया और सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ करते हुए गलत व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी मिलने पर वास्तविक वारिस में बीईओ से शासन की योजना का लाभ देने की मांग की। जिसके बाद बीईओ द्वारा उनकी शिकायत को नजर अंदाज करते हुए उन्हें राहत दिलाने की बजाय घुमाया गया। जिसके बाद पीड़ित वारिस ने राज्यपाल और छत्तीसगढ़ शासन से गुहार लगाई थी। जिसके बाद मामले की जांच में बीईओ का सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया और निलंबन की कारवाई की गई।

छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव ने आदेश में बीईओ को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जांजगीर में संलग्न कर दिया है और निलंबन के दौरान जीवन निर्वहन भत्ता की पात्रता दी है। इस कारवाई के बाद पीड़ित वारिस को न्याय मिलने और अधिकार मिलने की उम्मीद जाग उठी है।