बलरामपुर..खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेंभुरने और उसके एक अन्य सहयोगी को अपर सत्र न्यायधीश शुभ्रा पचौरी फास्ट ट्रैक (एक्ट्रोसिटी) ने नाबालिक से लैंगिंग उत्पीड़न के मामले में दोषी पाते हुये..5 साल सश्रम कारावास और 24 हजार के अर्थदंड तथा उसके सहयोगी को 5 साल सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है!.
जानकारी के मुताबिक, 11 जनवरी 2022 को पीड़ित नाबालिक की मां ने रामानुजगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी..की तत्कालीन खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेंभुरने ने एक नाबालिक को अपने ऑफिस में काम पर रखा था..और नाबालिक से राशन कार्ड बनवाने आने वाले हितग्राहियों से पैसे लेने के काम पर रखा था..इसके साथ ही खाद्य निरीक्षक नाबालिक का लैंगिंग उत्पीड़न भी करता था..और खाद्य निरीक्षक के सहयोगी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था..
वही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तत्कालीन खाद्य निरीक्षक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया था..इधर न्यायलय ने आज इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए खाद्य निरीक्षक व उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है..इसके साथ ही राशन कार्ड के एवज में पैसा लेने और नाबालिक को ऑफिस में काम पर रखने के मामले में खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध जांच करने के आदेश कलेक्टर को दिये है!.
