जरूरी खबर : शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को खोलने संबंधी गृह मंत्रालय ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति.. इन शर्तों के अनुसार खोल सकेंगे दुकाने..

रायपुर. देश में जारी लॉकडाउन के कारण 3 मई तक देश प्रदेश की सारी दुकानें बंद की गई थी. इसके कारण लोगों के जीवन में उथल-पुथल मचा हुआ था. मगर 20 अप्रैल से दुकानों को लेकर कुछ रियायत प्रदान की गई थी जिसमें कुछ समय सीमा तक चुनिंदा दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी. इसके बाद 24 अप्रैल को फिर गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने दुकानों को खोलने संबंधी कुछ शर्ते बताइ हैं.

लॉक डाउन में दुकानों को लेकर गृहमंत्रालय का कहना है कि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल्स को खोलने पर अभी भी पूर्ण पाबंदी है. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. मगर शहरी क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोला जा सकता है. जो कि किसी शॉपिंग कॉन्प्लेक्स मार्केट या भीड़भाड़ वाली जगहों पर नहीं आते हो. इसे दुकान जो आवासीय कॉलोनी में है, या फिर कहीं पर अकेले स्थापित हैं उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है.

इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को भी मौजूदा हालात को देखते हुए सर जरूरी सामान बेचने की इजाजत है. इसके साथ ही शराब दुकानों को खोलने को लेकर अभी भी पाबंदी रहेगी. और कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों में दुकान खोलने को लेकर अभी भी पूर्णतः पाबंदी है.

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