दुर्ग
बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग, शालेय शिक्षा विभाग, डाक विभाग के आपसी समन्वय से किया जाएगा। योजनांतर्गत किसी भी डाक घर में खाता खोला जा सकता हैं। यह खाता 10 वर्ष के बालिका के नाम पर संरक्षक द्वारा खो ला जा सकता हैं। सरंक्षक द्वारा अधिकतम दो बालिकाओं का खाता खोला जा सकता हैं।
कम से कम एक हजार रूपए में यह खाता खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि एक लाख 50 हजार रूपए तक जमा किया जा सकता है। इन खातों में 14 वर्ष तक राशि जमा किया जाना है। खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा और खाता बंद किया जा सकता हैं। बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर जमा रकम का 50 प्रतिशत निकासी संभव है। बालिका की शादी उपरांत खाता परिपक्वता अवधि के पूर्व बंद किया जा सकता हैं। विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता हैं।