Breaking : नगर पालिका क्षेत्र में 10 से 15 सितंबर तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद.. आवश्यक सेवाओं के लिए ये है समय-सीमा

कोंडागांव। कोविड-19 के संक्रमण से नगरपालिका कोण्डागांव क्षेत्रान्तर्गत पॉजिटीव पाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद नगरपालिका क्षेत्र के व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मांग के अनुरूप 10 सितंबर के मध्यरात्रि 12.00 बजे से 15 सितंबर के मध्यरात्रि 12.00 बजे तक निम्न छूट के साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने की आदेश जारी किया गया है।

  1. दूध, डेयरी के प्रतिष्ठान प्रातः 06.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खुले रहेंगे ।
  2. चिकित्सालय/दवाई की दुकानें 24 घंटे खुले रहेंगे ।
  3. सब्जी की दुकान प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक संचालित होगा ।
  4. पेट्रोल पंप, गैस की दुकान खुले रहेंगे।
  5. एन०एच० एवं बस स्टैण्ड की होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबा खुले रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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