रायपुर. ज़िले में नवरात्रि पर्व को लेकर अपर कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दी है.
• मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 6×5 फीट से अधिक नहीं होगी. पंडाल का आकार 15×15 फीट अधिक नहीं
• पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं होगा. पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं कर सकेंगे प्रवेश
• मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे
• कोई भी व्यक्ति मूर्ति स्थल जाने पर संक्रमित होता है तो उसके इलाज का खर्च समिति उठाएगी
• मूर्ति स्थापना और विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के भोग, भंडारे का नहीं होगा आयोजन
• मूर्ति विसर्जन में एक से अधिक वाहन की नहीं होगी अनुमति
• मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की नहीं मिली अनुमति
• मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद भी किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे पर बजाने की नहीं मिली अनुमति
• यदि घर से बाहर स्थापित की जाती है मूर्ति तो कम से कम 7 दिन पूर्व नगर निगम से संबंधित अधिकारी को कार्यालय में निर्धारित समय पत्र देकर आवेदन देना होगा
• अनुमति प्राप्त होने के बाद ही मूर्ति स्थापित करने की होगी अनुमति