जशपुर. Mukhyamantri Kanya Vivah 2024: छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत् प्रति कन्या राशि 50 हजार के मान से योजना पर व्यय के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है। योजना पर व्यय का मापदण्ड निर्धारित किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति कन्या 8 हजार रूपए की सीमा के अधीन पंडाल, भवन किराया प्रति जोड़ा 20 अतिथियों के लिए भोजन एवं नाश्ता, बैठक व्यवस्था पर व्यय, विवाह का फोटो एवं प्रमाण-पत्र, आकस्मिक व्यय, परिवहन व्यय आदि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उपहार सामग्री मंगलसूत्र, वर वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते चप्पल, चुनरी, साफा इत्यादि सामग्री के व्यय के लिए 6 हजार, वधू को ड्राफ्ट व बैंक खाते के माध्यम से भुगतान 21 हजार, अन्य उपहार सामग्री जो अधिकतम व्यय योग्य के लिए 15 हजार व्यय का मापदण्ड निर्धारित है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी अधिसूचना अनुसार पात्रता रखने वाली कन्या सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन संबंधित क्षेत्र के परियोजना कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना में जमा कर सकते हैं साथ ही गलत सूचनाओं से बचने के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।