छत्तीसगढ़: शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अपने साथ भगा ले गया था आरोपी

बिलासपुर. एसएसपी पारुल माथुर के द्वारा जिले मे महिला संबंधी अपराधो, एवं गुम हुए बालक/बालिकाओं को तत्काल बरामद कर निराकरण करने के लिए सभी राजपत्रित अधिकारी, समस्त थाना/चौकी प्रभारियो को निर्देशित किया गया है. जिसके पश्चात बिलासपुर जिले मे गुम बालक/बालिकाओं को तत्काल पता-तलाश कर बरामद करने के लिए थाना चकरभाठा में 3 जनवरी की रात 12ः10 बजे एक नाबालिक को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की सूचना पर थाना चकरभाठा 09/2022 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया.

इस दौरान विवेचना संदेही मुकेश बघेल जरहाभाठा के द्वारा अपहृत बालिका को अपने रिश्तेदार के घर ले जाने की शंका. मुखबिर से सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराते हुए एवं दिए गए निर्देश पर थाना प्रभारी थाना चकरभाठा द्वारा स.उ.नि. अमृत मिंज द्वारा हमराह स्टॉफ के टीम बनाकर अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी गिरफ्तारी के लिए रवाना हुए. जहां आरोपी मुकेश बघेल के रिश्तेदार के घर से आरोपी के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद कर परिजनो के थाना लाया. जहां अपहृत बालिका को परिजनो को सुपुर्द किया गया.

विवेचना में पाया गया कि आरोपी वर्ष 2019 से शादी का झासा देकर लगातार शारीरिक संबधं बनाता रहा. अपराध धारा 376(2) (द) भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित पाये जाने से मामले सदर मे उक्त धारा जोडी गई तथा जुमला विवेचना मे आरोपी मुकेश बघेल पिता प्रेमरतन बघेल (उम्र 22 वर्ष) निवासी जरहाभाठा पन्नानगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से 7 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है.