Chhattisgarh News: पूर्व की रंजिश को लेकर फूंक दी RTI कार्यकर्ता की कार, पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार, XUV भी ज़ब्त

कोरबा। 2 फरवरी की रात में आरटीआई कार्यकर्ता मनीष कुमार राठौर निवासी खरमोरा चौकी रामपुर के थार कंपनी के कार को अज्ञात लोगों ने आग लगाकर जला दिया था। उक्त मामले में पुलिस चौकी रामपुर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक – 96/2022 धारा 435,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा अज्ञात आरोपीगण के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था।

टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरों  की बारीकी से पड़ताल किया गया। घटनास्थल के पास सड़क पर लगे 1 कैमरे में एक लाल रंग की कार घटनास्थल के पास आकर रुकती हुई दिख रही थी।  जिसमें कुछ लोग उतरकर कार की ओर जाते हुए व कुछ देर बाद भागते हुए दिखे थे। इस आधार पर लाल रंग की कार की तलाश पूरे शहर में की जा रही थी। साथ ही कार के भागने के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरों की लगातार पड़ताल की गई। पाया गया कि कार में सवार अज्ञात आरोपीगण खरमोरा की ओर से घटनास्थल पर आए थे और घटना घटित करने के पश्चात पोड़ीबहार ,उत्सव वाटिका, जिला चिकित्सालय, रिसदी मार्ग होकर नकटीखार की ओर भागे थे।
       
मामले में आरटीआई कार्यकर्ता के साथ पूर्व से रंजीश रखने वाले व्यक्ति एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सुझाए गए संदेहियों पर एक टीम नजर रख रही थी। जिसे ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पूर्व अंशु पलेरिया एवं सुदामा कलवानी को मनीष राठौर के द्वारा गाली गलौजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराया था। अंशु पलेरिया के पास मरून  कलर का XUV वाहन है। इस आधार पर अंशु पलेरिया एवं सुदामा कलवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जिनके द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया की  मनीष राठौर आरटीआई कार्यकर्ता है। जो हमेशा इन्हें किसी न किसी मामले में परेशान कर ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करता है। कुछ दिन पूर्व सुदामा कलवानी और मनीष राठौर के बीच पूर्व रंजिश को लेकर गाली गलौज एवं वाद विवाद भी हुआ था। जिससे क्षुब्ध होकर आरोपियों ने अपने अन्य साथी विजय चौहान एवं तीज राम पटेल के साथ उक्त घटना कारित किया है। मामले में आरोपीगण को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त XUV वाहन क्रमांक CG12/AY/0463 जप्त कर लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपीयों के नाम-

1-  अंशु पलेरिया पिता स्वर्गीय प्रमोद कुमार पलेरिया, उम्र 40 वर्ष

2- सुदामा कलवानी पिता श्यामलाल कलवानी, उम्र 24 वर्ष

3- तीजराम पटेल पिता समारू राम पटेल, उम्र 38 वर्ष

4- विजय चौहान पिता सुदर्शन चौहान, उम्र 52 वर्ष (सभी निवासी कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)