Chhattisgarh News: HC के आदेश को नही मानना SDM साहब को पड़ा महंगा..मामला गरीबो के राशन से है जुड़ा!..

बलरामपुर..(कृष्णमोहन कुमार)..जिले के राजपुर एसडीएम शशि चौधरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक स्थगन आदेश की अव्हेलना के मामले में उच्च न्यायलय ने व्यक्तिगत अवमानना का नोटिस जारी करते हए तलब किया है..वही मामले के याचिकाकर्ता का कहना है..की एक फर्जी शिकायत के आधार पर उन्हें एसडीएम द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा था..जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी..

यह था पूरा मामला!..

यह पूरा मामला राजपुर ब्लाक के ग्राम पहाड़खडुआ का है..जहाँ साल 2015 से अनुपमा स्व सहायता समूह के द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा था..लेकिन इसी वर्ष फरवरी में क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणी महाराज से उचित मूल्य दुकान में अनियमितता की शिकायत की गई थी..जिसकी जांच तत्कालीन खाद्य निरीक्षक जयपाल सिंह कंवर ने की थी..और खाद्य निरीक्षक ने उक्त शिकायत को फर्जी पाते हुए नस्ती बद्ध कर दिया था..जिसके बाद उक्त शिकायत की एकबार फिर से जांच के लिए एसडीएम राजपुर ने निर्देशित किया था..तब खाद्य निरीक्षक सरोज उरेटी के द्वारा मामले की जांच की गई..तथा एसडीएम राजपुर ने 19 सितंबर 2022 को अनुपमा स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान को निलंबित करते हुए..खाद्यान्न सामग्री के वितरण के लिये ग्राम झींगों को अधिकृत किया गया था..तब अनुपमा स्व सहायता समूह द्वारा एसडीएम राजपुर के उक्त आदेश को चुनौती देते हुये 17 अगस्त 2022 को छत्तीशगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी..और उच्च न्यायलय ने एसडीएम राजपुर के आदेश पर 29 अगस्त को स्थिति यथावत रखने स्थगन आदेश पारित किया था..जिसके बावजूद एसडीएम राजपुर द्वारा लगातार अनुपमा स्व सहायता समूह पर दुकान का चार्ज झींगों उचित मूल्य दुकान को देने दबाव बनाया जा रहा..इसके अलावा 08 सितंबर को अनुपमा स्व सहायता समूह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एसडीएम ने राजपुर थाने को पत्र प्रेषित किया था..वही अनुपमा स्व सहायता समूह के द्वारा 12 सितंबर को प्रकरण में अवमानना की याचिका लगाई ..जिसके बाद अब उच्च न्यायलय ने एसडीएम राजपुर शशि चौधरी को व्यक्तिगत अवमानना का नोटिस जारी कर तलब किया है!..