दुर्ग-भिलाई। जल्द रकम दोगुना करने का लालच देकर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर्स की संपत्ति कुर्क कर लोगों की रकम वापस की जाएगी। इसके लिए दुर्ग जिला प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दुर्ग कलेक्टर डॉ. एसएन भुरे ने एक साथ कई कंपनियां संचालित करने वाले आरोपियों की जुनवानी स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
दुर्ग कलेक्टोरेट से मिली जानकारी के मुताबिक आम जनता को लोक लुभावनी योजना बताकर उनसे रूपए जमा कराकर धोखाधड़ी करने वाली आरोपी संस्था एवं उनके संचालकों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसे लेकर कलेक्टर दुर्ग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक चिटफंड कंपनी टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड, टोगो स्वास्थ्य एवं जन कल्याण संस्थान एवं सहयोगी कंपनी बामची केमिकल्स लिमिटेड, बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड, निक्सिल फार्मसिटीकल लिमिटेड, जैग पालीमर्स कंपनी लिमिटेड, मिलानी टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, जियो साईन माईन्स – 2, मेटल्स कंपनी लिमिटेड एवं पेट्रान मिनिरल्स एवं माइन्स लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।
कंपनी के एरिया मैनेजर प्रशांत मजुमदार और पिजुस मजुमदार निवासी मकान नंबर 5 ए अनुष्ठा रेसीडेंसी जुनवानी भिलाई तहसील दुर्ग की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यह आदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया है।