छत्तीसगढ़ : HC ने कहा विवाहित पत्नी के इच्छा विरुद्ध यौन क्रिया.. बलात्कार नही!..

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए..बलात्कार के आरोपित को बरी कर दिया है..

दरअसल जस्टिस एन.के.चन्द्रवंशी ने बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपित पति को बरी किया है..उच्च न्यायलय ने कहा है..की कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन सम्बन्ध या यौन क्रिया बलात्कर की श्रेणी में नही है!.