अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण अंतर्गत आलोक सिन्हा, उप अभियंता, परियोजना कियान्वयन इकाई क्रमांक-1, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, अंबिकापुर जिला सरगुजा द्वारा आर.आर.एन.एम.यू. अबिकापुर भवन के मुख्य द्वार निर्माण कार्य में लापरवाही के कारण लोहे के एक तरफ का गेट गिर जाने से घटित दुर्घटना एवं इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल नहीं दिये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1 ) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में श्री सिन्हा, उप अभियंता का मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, परियोजना मंडल क्रमांक-1. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, अंबिकापुर जिला सरगुजा मुख्यालय निर्धारित किया गया है।
ये था मामला
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निलंबन आदेश