Breaking : अम्बिकापुर अनुविभाग अंतर्गत खेल मैदानों को खोलने की अनुमति.. इन शर्तों का करना होगा पालन..

अम्बिकापुर। कोविड संक्रमण की धीमी गति को देखते हुए दुकानों / गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अम्बिकापुर अनुविभाग अंतर्गत खेल मैदानों को निर्धारित शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शर्ते :

  1. खेल मैदानों में सोसल / फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  2. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / जिला दण्डाधिकारी एवं इस कार्यालय द्वारा कोविड- 19 के संबंध में समय-समय जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  3. उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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