बैकुण्ठपुर नपा आम चुनाव की घंटी बजी : 28 को मतदान 31 को मतगणना

बैंकुण्ठपुर और शिवपुर चर्चा मे नगर पालिका के लिए होना है चुनाव

दोनो जगह तिथि की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू

कोरिया(बैकुंठपुर से J.S.ग्रेवाल की रिपोर्ट)

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर व नगर पालिका परिषद शिवपुर चरचा में आम निर्वाचन की घोषणा कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 7 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे होगा। बैकुंठपुर व शिवपुर चरचा में नगर पालिका चुनाव के लिए तिथि की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। निवार्चन की सूचना का प्रकाशन होने के साथ नाम निर्देशन दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। अंतिम तिथि 14 दिसंबर को दोहपर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। इसकी संवीक्षा (जांच) 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे से की जाएगी।  इस चुनावी प्रकिया का अंतिम चरण मतदान 28 दिसंबर को समापन मतगणना के रुप में 31दिसंबर को की जाएगी।

नगरीय निकाय आम चुनाव 2015 के तहत नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर व शिवपुर-चरचा में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर कोरिया एस प्रकाश ने बैकुंठपुर व शिवपुर चरचा के सभी अधिकारी-कर्मचारी व राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने कहा है।

अब आमसभा के लिए अनुमति

बैकुंठपुर व शिवपुर-चरचा के निर्वाचन अवधि में विभिन्न प्रत्यासियों व राजनैतिक दलों द्वारा कई स्थानों पर जुलूस व आम सभा होगी। आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए आयोजकों को ऐसे जुलूस तथा आमसभा के पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आयोजकों द्वारा आवेदन पत्र थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा। थाना प्रभारी आवेदन प्राप्त होते ही उसके ऊपर आवेदक का नाम समय व तिथि इंद्राज करेंगे और आदेश के लिए सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आमसभा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि रात 12 बजे तक ही बढ़ेगी। 



निर्वाचन की प्रक्रिया रायपुर भेजी जाएगी
कलेक्टर एस प्रकाश ने कहा है कि मतगणना की शुरू से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन की निर्वाचन प्रक्रिया कानून व्यवस्था संबंधित प्रतिवेदन जिला कार्यालय से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर को नियमित रूप से भेजी जाएगी। इसके लिए दैनिक रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को अनुविभागीय दंडाधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस के संयुक्त हस्ताक्षर से भेजने के निर्देश दिए हैं। इसमें आपराधिक तत्वों के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का विवरण, वाहनों की जांच, अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए की गई कार्रवाई, अवैधानिक हथियार व अन्य आग्नेय शस्त्रों की जप्ती, कार्रवाई का विवरण, धारा-144 के उलंघन प्रकरणों का विवरण, संपत्ति विरूपण की घटनाओं का विवरण, चुनाव से संबंधी अन्य महत्वपूर्ण या हिंसक घटनाए व अन्य महत्वपूर्ण का विश्लेषण, जिसमें यह पता चल सके कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति अनुकूल है।