बलरामपुर। संविदा भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों से महिलाओं का व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर निकालकर बृजकिशोर बुनकर सहायक ग्रेड-03 द्वारा व्हाट्सअप पर पर्सनल मैसेज करने की शिकायत संबंधित महिला अभ्यर्थियों द्वारा कलेक्टर को दिया गया था।
शिकायत की जांच के लिए कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिला शिक्षा अधिकारी बी. एक्का को आदेशित किया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मिले आवेदन में संलग्न व्हाट्सअप चैट मैसेज में दर्शित मोबाईल नम्बर तथा बृजकिशोर बुनकर सहायक ग्रेड-3 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर विकासखण्ड राजपुर द्वारा अपने लिखित बयान में स्वयं स्वीकार करते हुए इस बात की पुष्टि की गई है।
श्री बुनकर द्वारा शासकीय कार्याें की गोपनीयता भंग करने तथा संविदा भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों से आवेदिकाओं का मोबाईल नम्बर निकालकर कुटरचित तरीके से व्हाट्सअप मैसेज संबंधी शिकायत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छग सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधान अनुसार बृजकिशोर बुनकर सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री बुनकर का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी निर्धारित किया गया है।