RI And Computer Opreter Suspend In Surguja: छत्तीसगढ़ के सरगुजा कलेक्टर बिलास भोस्कर एक्शन मोड़ पर हैं। दरअसल, शासकीय कर्तव्य से बिना सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहने पर 2 राजस्व निरीक्षक (नजूल) और एक सहायक ग्रेड-02 को निलंबित कर दिया हैं।
निलंबित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों में राजस्व निरीक्षक(नजूल) नारायण सिंह, अम्बिकापुर तहसील कार्यालय के राजस्व निरीक्षक राहुल कुमार सिंह, और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय धौरपुर के सहायक ग्रेड-02 अजय तिवारी हैं। वक्त तीनों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के निहित प्रावधानों के तहत् कलेक्टर सरगुजा द्वारा निलंबित किया गया हैं।बता दें कि, इस समय लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हैं। आदर्श आचार संहिता के लागू होने से लोक सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। ऐसे में उक्त तीनों अधिकारी-कर्मचारी द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित रहना पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा तथा लापरवाही पायी गई हैं। लिहाज़ा तीनों को कलेक्टर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया हैं। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
बता दें कि, इस समय लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हैं। आदर्श आचार संहिता के लागू होने से लोक सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। ऐसे में उक्त तीनों अधिकारी-कर्मचारी द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित रहना पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा तथा लापरवाही पायी गई हैं। लिहाज़ा तीनों को कलेक्टर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया हैं। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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