अम्बिकापुर
12 जनवरी 2016ध् सरगुजा कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन ने बताया है कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना है। उन्होंने अम्बिकापुर एवं सीतापुर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा अम्बिकापुर के सीटी मजिस्ट्रेट से भारत शासन के पर्यावरणए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का कड़ाई से पालन करने के निर्देष दिये है। उन्होंने बताया है कि बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा डीण्जेण् साउण्ड सिस्टम का उपयोग करने पर संबंधित उपकरण तत्काल जप्त कर राजसात करने की कार्रवाई सुनिष्चित करें।