अनिल उपाध्याय/सीतापुर. वैधानिक कार्रवाई एवं धरपकड़ के अभाव में नगर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नही ले रहा है। जिसकी वजह से आये दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना का शिकार बनकर अपनी जान गंवा रहा है। इसी क्रम में एक तेज रफ्तार बाइक ने घर जा रहे रिटायर्ड शिक्षक एवं योगगुरु को अपना शिकार बना लिया। जिससे बुरी तरह जख्मी योगगुरु की असमय मौत हो गई। अकस्मात हुए इस घटना से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। इस हादसे के बाद से पूरा परिवार सदमे में आ गया है।
उक्त घटना तहसील कार्यालय के पास मंगलवार शाम 5 बजे की है। जब सेवानिवृत्त शिक्षक एवं योगगुरु उत्तम गुप्ता बाजार से घरेलू सामान लेकर घर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक क्र CG 15 MT 1242 के चालक 20 वर्षीय रॉबिन तिर्की आ जगजीवन तिर्की निवासी चैनपुर ने सामने से ठोकर मार दी। इस ठोकर के बाद उत्तम गुप्ता सड़क पर जा गिरे और सिर एवं शरीर के कई अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने की वजह से बुरी तरह घायल हो गए।इस घटना के बाद उन्हें उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देख उन्हें रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद परिजन उन्हें उपचार हेतु अंबिकापुर लेकर जा रहे थे। तभी हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से बीच रास्ते मे उनकी मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मृत उत्तम गुप्ता शिक्षक होने के साथ एक दक्ष योगगुरु भी थे। शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे योगगुरु के रूप में लोगो के बीच अपनी सेवा दे रहे थे। वही इस दुर्घटना को अंजाम देने वाले युवक के पास वैध लाइसेंस नही था। वह बिना लाइसेंस के ही सड़क में फर्राटे भर रहा था। इस मामले में पुलिस ने बाइक चालक के विरुद्ध धारा 304-A के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
इस घटना के बाद उन्हें उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देख उन्हें रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद परिजन उन्हें उपचार हेतु अंबिकापुर लेकर जा रहे थे। तभी हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से बीच रास्ते मे उनकी मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मृत उत्तम गुप्ता शिक्षक होने के साथ एक दक्ष योगगुरु भी थे। शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे योगगुरु के रूप में लोगो के बीच अपनी सेवा दे रहे थे। वही इस दुर्घटना को अंजाम देने वाले युवक के पास वैध लाइसेंस नही था। वह बिना लाइसेंस के ही सड़क में फर्राटे भर रहा था। इस मामले में पुलिस ने बाइक चालक के विरुद्ध धारा 304-A के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।इस मामले की जांच कर रहे सहायक उपनिरीक्षक एस आर साहू ने बताया कि, युवक के पास लाइसेंस नही है। इस मामले की जांच के दौरान लाइसेंस एवं बाइक से संबंधित दस्तावेज पेश करने कहा जायेगा। युवक द्वारा समस्त दस्तावेज पेश नही करने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
इस मामले की जांच कर रहे सहायक उपनिरीक्षक एस आर साहू ने बताया कि, युवक के पास लाइसेंस नही है। इस मामले की जांच के दौरान लाइसेंस एवं बाइक से संबंधित दस्तावेज पेश करने कहा जायेगा। युवक द्वारा समस्त दस्तावेज पेश नही करने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।