सरगुजा संभाग आयुक्त ने तीन विकासखण्ड अधिकारियो को किया निलंबित..

सरगुजा 
  • कुसमी के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एस पी चतुर्वेदी निलंबित
  • मनेन्द्रगढ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी  एस बी गुप्ता निलंबित
  • गोपालपुर के मौजूदा प्राचार्य और तात्कालिक बीईओ सीतापुर निलंबित
कुसमी बीईओ निलम्बित
अम्बिकापुर 13 मई 2014
 सरगुजा संभाग के कमिश्नर डाॅ. बी.एस. अनंत द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अन्तर्गत तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ़ एवं वर्तमान में बीईओ कुसमी श्री एस.पी. चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया कि श्री चतुर्वेदी द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय डिपाडीह का सही-सही जांच पड़ताल किए बिना ही अनुदान की अनुशंसा की गई। जिसके कारण शासन को 6 लाख रूपए की हानि हुई। इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी कर श्री चतुर्वेदी से 7 दिवस के भीतर प्रत्युत्तर चाहा गया। श्री चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं होने के कारण तत्कालीन शंकरगढ़ बीईओ एवं वर्तमान कुसमी बीईओ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनका मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है। श्री चतुर्वेदी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
शा.उ.मा.वि. गोपालपुर प्राचार्य निलम्बित
अम्बिकापुर 13 मई 2014
सरगुजा संभाग के कमिश्नर डाॅ. बी.एस. अनंत द्वारा तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर एवं वर्तमान में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल गोपालपुर, राजपुर के प्राचार्य श्री राजनारायण गहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया है कि श्री गहिरवार द्वारा सीतापुर बाल कल्याण समिति जो सरस्वती शिशु मंदिर सीतापुर संस्था के नाम से संचालित है को अनुदान पाने की पात्रता नहीं होने के बावजूद भी अनुदान की अनुशंसा की गई। जिसके कारण शासन को 6 लाख रूपए की हानि हुई। इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर प्रत्युत्तर चाहा गया था। श्री गहिरवार द्वारा एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी कारण बताओ सूचना पत्र का प्रत्युत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजपुर नियत किया गया है। श्री गहिरवार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगा।
मनेन्द्रगढ़ बीईओ निलम्बित
अम्बिकापुर 13 मई 2014/
सरगुजा संभाग के कमिश्नर डाॅ. बी.एस. अनंत द्वारा कोरिया जिलान्तर्गत तत्कालीन एवं वर्तमान मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री एस.बी. गुप्ता को एमजीएमएल प्रशिक्षण में अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया है कि कोरिया कलेक्टर के प्रतिवेदन पर बीईओ मनेन्द्रगढ़ द्वारा विकाखण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एमजीएमएल कार्यक्रम के तहत आयोजित शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण प्ररिषद रायपुर द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिसके कारण एमजीएमएल प्रशिक्षण में निर्धारित नाम्र्स के अनुसार व्यवस्था नहीं की गई। बीईओ द्वारा संतनदास भोजनालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास मनेन्द्रगढ़ के नाम से कूटरचित फर्जी देयक तैयार कराए गए। नाम्र्स के अनुसार आवासीय व्यवस्था पर प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय न कर अनियमित व्यय किया गया। रात्रिकालीन भोजन एवं विश्राम व्यवस्था नहीं होने पर भी रात्रिकालीन विश्राम एवं भोजन के फर्जी देयक तैयार कराए गए। श्री गुप्ता द्वारा छत्तीसगढ़ (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत शासकीय निर्देशों के अनुरूप कार्य न कर शासकीय कार्यों में अनियमितता बरतते हुए शासकीय धनराशि 69 हजार 506 रूपए का दुरूपयोग करने के कारण निलम्बित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरिया नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।