सूरजपुर। कुदरगढ़ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 28 अप्रैल को कुदरगढ़ चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 अप्रैल की शाम 6 बजे इसकी नाबालिक पुत्री बिना बताए कहीं चली गई, काफी पता तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिली। इसी बीच 27 अप्रैल को इसे जानकारी मिली कि बैकुण्ठपुर निवासी आशीष साहू ने पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर अपने घर में रखा है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 26/21 धारा 363, 366 भादवि का मामला पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने चौकी प्रभारी कुदरगढ़ को अपहृत बालिका को जल्द दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
ओड़गी एसडीओपी प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में कुदरगढ़ की पुलिस टीम ने बैकुण्ठपुर जाकर आरोपी आशीष कुमार साहू के कब्जे से अपहृत बालिका को दस्तयाब कर आरोपी व अपहृता दोनों को चौकी लाया। जहां पीड़िता से पूछताछ व विधिक कार्यवाही के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले में पृथक से धारा 376(ढ) भादवि व पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी कुदरगढ़ रामजी भगत, प्रधान आरक्षक रामजीत राम, ज्योतिष पटेल, आरक्षक राजेश पटेल, रामकुमार सिंह, अमिताभ रावत, दशरथ राम, दादूराम व सबेश्वर पैकरा सक्रिय रहे।