Big Breaking : छत्तीसगढ़ के इस ज़िले में 10 दिन पूर्णतः लॉकडाउन… कलेक्टर ने जारी किया आदेश!.

दुर्ग. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बिमारी है। इस बिमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश काँक 600/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनोंक 31.5.2020 के व्दारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अन्तर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर दिनॉक 16 अगस्त, 2020 तक सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा-144 लागू की गयी है।

(2) जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं उससे लगे ग्राम पंचायतों में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है. अतः यह आवश्यक है कि इस संकामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें। छग.शासन के व्दारा भी पत्र कमॉक एफ-57/2020/सत्रह/एक नवा रायपुर, दिनांक 17.7.2020 के माध्यम से रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराये जाने को अनिवार्य घोषित किया गया है।

अ. अतएव महामारी रोग अधिनियम, 1897 के सन्दर्भ में शासन व्दारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.3.2020 के अन्तर्गत दिये गये शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दुर्ग जिले के समस्त नगरीय निकाय एवं उससे लगे प्रभावित ग्राम पंचायतों में कार्यालयीन आदेश कमांक/522/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग दिनांक 20 जुलाई 2020 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक/535/अति.जि.दण्डा/2020 दुर्ग दिनांक 28 जुलाई 2020, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 545/ अति.जि.दण्डा/2020 दुर्ग, दिनॉक 6 अगस्त 2020 एवं आदेश कमॉक 560/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनॉक 31 अगस्त, 2020 के माध्यम से जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में संक्रमण के बचाव एवं आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनॉक 10 सितम्बर, 2020 तक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया था।

अतः पूर्व में जारी उपर्युक्त प्रतिबंधों से संबंधित समस्त आदेश में संशोधन फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय समय पर छ.ग.शासन व्दारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर जिले के नगरीय निकाय- दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली, जामुल एवं कुम्हारी में निम्न देशों के अधीन दिनॉक 20 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक पूर्ण लॉक डाउन हेतु निम्नानुसार आदेशित किया जाता है:

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