जांजगीर चांपा (संजय यादव) नेशनल हाइवे में चलने वाले ट्रकों को रोक कर डकैती करने वाले छह डकैतों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूजा जायसवाल ने पांच- पांच साल सश्रम कारावास तथा एक- एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं पटाने पर छह- छह माह अतिरिक्त सजा दी जाएगी। गायत्री नगर हीरापुर रायपुर निवासी रविंदर सिंह ट्रक क्रमांक सीजी04 जेडी 1973 और अपने भांजे की ट्रक क्रमांक सीजी04 जेडी 9313 को लेकर रायपुर से रांची जाने के लिए निकले थे। घटना दिनांक की रात करीब 3 बजे तिलई के पास ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेडी 9313 सड़क से नीचे उतर गई। क्रेन मंगाकर उसे ठीक कराया गया। रात होने के कारण दोनों ट्रकों को रोककर सभी उसी में रुक गए।
लगभग 5 बजे 6 अज्ञात डकैत ट्रक में चढ़ गए और 5000 हजार लूट कर दूसरी ट्रक में चढ़ गए वहां भी ड्राइवर शंकर से 5000 की डकैती कर ली और भागने लगे लेकिन ट्रक ड्राइवर ने भी हार नहीं मानी और डकैतों को दौड़ाया तो एक आरोपी पकड़ा गया। उसने अपना नाम त्रिशूल कुमार राठौर खोखरा बताया। उसने बताया कि उसके साथ उमेश तिवारी, लक्ष्मीनारायण, रोशन, भुरू पंडित भी थे। ट्रक ड्राइवर रविंदर सिंह और शंकर सिंह ने कोतवाली जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूजा जायसवाल ने आरोपी त्रिशूल कुमार राठौर, उमेश कुमार तिवारी, लक्ष्मीनारायण यादव, वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, थुरु पंडित उर्फ मुकेश यादव, रोशन थवाईत को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक संतोष गुप्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक रेवती रमन तिवारी ने की।