सूरजपुर: भैयाथान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करौंदामुड़ा निवासी एक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही दो व्यक्तियों द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम करौंदामुड़ा निवासी हीरालाल को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही सोनवा पनिका व रतन पनिका ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जिससे उसे चोट आई है। हीरालाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर: रामानुजनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम साल्ही निवासी एक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा पत्थर से उसके सिर में मार देने जिससे आई चोट के कारण ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम साल्ही निवासी सजरूप गोंड़ को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही बरन राम गोंड़ ने पत्थर से उसके सिर में मार दिया जिससे आई चोट के कारण ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर बरन गोंड़ के विरूद्ध धारा 302 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर: भटगांव थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोरंधा बस्ती निवासी एक नाबालिग आदिवासी लड़की को बेईज्जत करने की नियत से दो व्यक्तियों द्वारा मिलकर उसका अपहरण कर छेड़छाड़ करने तथा चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम कोरंधा बस्ती निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को अकेली पाकर ताराचंद राजवाड़े व एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर उसका अपहरण कर उर्जानगर जरही दुर्गा पण्डाल के पीछे ले जाकर उसे बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगे तथा उसके चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने ताराचंद व एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363, 354(क), 506, 34 व 3(1-11) एससी एसटी एक्ट एवं लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर: बिश्रामपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत डिपार्टमेंटल कालोनी बिश्रामपुर निवासी एक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण चोपड़ा कालोनी बिश्रामपुर निवासी दो व्यक्तियों द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार डिपार्टमेंटल कालोनी बिश्रामपुर निवासी धर्मेन्द्र सिंह को पुरानी रंजिष के कारण चोपड़ा कालोनी निवासी मनीष थापा व अन्य एक व्यक्ति ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जिससे उसे चोट आई है। धर्मेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।