सूरजपुर 27 दिसंबर 2013
ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक एवं मीडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से सम्बंधित प्रमाण पत्र पंचायत से देने के बाद ही वेतन निकाला जावेगा।
कलेक्टर डॉ. एस.भारती दासन द्वारा जिले में संचालित स्कूलों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा स्कूलांे में गुणवता पूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक एवं मीडिल स्कूलों में पदस्थ शिक्षक एवं शिक्षाकर्मियों का उपस्थिति अनुपस्थिति या नियमित स्कूल आते है तो इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही उनका वेतन निकाला जावे। ग्राम पंचायतों से प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश नया नही है यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व से जारी है और इस आदेश का जिले में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं ग्राम पंचायत में शिक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित कराने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार जिले के हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूलों में जहां बायोमैट्रिक डिवाइस लगाये गये है। उन स्कूलांे के शिक्षकों का वेतन वहा के उपस्थिति पत्रक के आधार पर ही वेतन निकालने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।