रायपुर, 27 दिसम्बर 2013
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चयनित तीर्थ यात्रियों को अब आवश्यक रूप से परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण संचालनालय ने राज्य के पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और उप संचालकों को परिपत्र जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत चौथे चरण में चौदह हजार बुजुर्गों को तीर्थयात्रा करने का मौका मिलेगा। परिपत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नियम 2012 के नियम 12 के अनुसार तीर्थ यात्रियों का चयन कर चयनित हितग्राहियों की सूची यात्रा दिनांक से एक सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से समाज कल्याण संचालनालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों के इंश्योरेंस की कार्रवाई पूरी की जा सके।
परिपत्र में कहा गया है कि चयनित तीर्थ यात्रियों को आवश्यक रूप से परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा। यह परिचय पत्र जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक, उप संचालक, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय द्वारा जारी किया जा सकता है। परिचय पत्र में योजना का नाम, यात्री का नाम, गांव, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकासखंड, जिला, रेल्वे कन्ट्रोल रूम का दूरभाष और मोबाइल नम्बर, समाज कल्याण संचालनालय का दूरभाष और संबंधित अधिकारी के मोबाइल नम्बर सहित जारीकर्ता के नाम, पद नाम, फोन नम्बर और हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। इस परिचय पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति को ही ट्रेन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीर्थ यात्रा के लिए स्टेशन आने वाले प्रत्येक हितग्राही परिचय पत्र अपने गले में धारण किए रहे। परिचय पत्र के अलावा रेल्वे के नियमानुसार हितग्राही यात्री को फोटो परिचय पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, नरेगा पासबुक इत्यादि में से कोई भी एक परिचय पत्र भी रखना होगा, जिसे यात्रा के दौरान आवश्यकता होेने पर दिखाना होगा।