पंचायत संवर्ग षिक्षकों को प्रषिक्षित होने के निर्देष
प्रषिक्षित होने हेतु अध्ययन अवकाष का प्रावधान
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ पंचायत षिक्षाकर्मी नियम 2007 एवं छत्तीसगढ़ षिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 में छूट दिये जाने के फलस्वरूप बहुत से अभ्यर्थियों को बी.एड., डी.एड. बी.एल.एड. की योग्यता के बिना ही षिक्षक पंचायत संवर्ग के पदों पर जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ षिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 में बी.एड., डी.एड. बी.एल.एड. की यह छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावषील रहने तथा इस छूट के फलस्वरूप नियुक्त षिक्षक पंचायत के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ऐसे बहुत से षिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं, जो प्रषिक्षित नहीं हैं, उन्हें प्रषिक्षित होना आवष्यक है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सेवा में पदस्थ ऐसे षिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जो बी.एड., डी.एड. बी.एल.एड की योग्यता नहीं रखे है तथा वे स्वयं के व्यय से को बी.एड., डी.एड. बी.एल.एड. करना चाहते हैं, उन्हें उक्त योग्यता हासिल करने हेतु अध्ययन अवकाष प्रदान की जावेगी।
योग्यता हासिल करने हेतु शर्ते
सेवा में कार्यरत अप्रषिक्षित षिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को स्वयं के व्यय से बी.एड. डी.एड. बी.एल.एड की योग्यता हासिल करना है। वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक वर्ग के अधिकतम 10 प्रतिषत कार्यरत अप्रषिक्षित षिक्षक पंचायत संवर्ग को अध्ययन अवकाष की पात्रता होगी। जिला, जनपद पंचायत की सामान्य प्रषासन समिति के अनुमोदन के पष्चात् ही संबंधित को अध्ययन अवकाष प्रदान की जायेगी। अध्ययन अवकाष स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि अवकाष प्रदान करने के फलस्वरूप संबंधित शालाओं में अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। अध्ययन अवकाष अवैतनिक स्वीकृत किया जायेगा। अवकाष समाप्ति के पष्चात् संबंधित को उसी शाला में पदस्थ किया जायेगा, जहां वे अवकाष के पूर्व कार्यरत थे। जिला षिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता ने संबंधित पंचायत संवर्ग षिक्षकों को निर्देषानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करने के निर्देष दिए हैं।