गाँव के लिए आबंटित पेट्रोल पम्प का NH में संचालन..12 वर्षो में शासन को लगाया करोडो का चूना

  • एन एच पर संचालित है किसान सेवा केंद्र
  • एन किलोमीटर दूर पम्प खोलने का नियम

 

अम्बिकापुर 

 

जिले के रघुनाथपुर में एन एच – 43 के किनारे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल पम्प नियम विरुद्ध संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2005 में मेसर्स पूनम फ्यूल्स के नाम से यह पेट्रोल पम्प खोला गया। किसान सेवा केंद्र के नाम से खोले जाने वाले इस पेट्रोल पम्प को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों की सुविधा के लिए खोला जाना था। नियम के अनुसार इस पेट्रोल पम्प को एन एच से 1000 मीटर यानी की एक किलो मीटर की दूरी पर होना था लेकिन पेट्रोल पम्प कंपनी और डीलर की सांठ गाँठ से शासन के नियमो को ठेंगा दिखाया गया है, और पेट्रोल पम्प को अम्बिकापुर गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंबिकापुर से 13 किलोमीटर दूर एन एच के बगल में ही खोल दिया गया है। और पिछले बारह साल से एन एच और बीपीसीएल के नियमो को ताख पर रख कर शासन को लाखो के राजस्व का चूना पम्प संचालक के द्वारा लगाया जा रहा है।

 

जानकारी के अनुसार एन एच पर पेट्रोल पम्प संचालन के लिए एन एच से अनुमति और अनापत्ति लेनी होती है और इस फार्म के पास ये दोनों ही चीजे नहीं है परिणाम स्वरोप इस अनुमति के बिना पम्प संचालन से शासन से लाखो का चूना लगाया गया है। दरअसल जिस योजना के तहत यह इसान सेवा केंद्र खोला गया है उसे एन एच से एक किलोमीटर दूर गाँव में होना चाहिए ताकि ग्रामीणों को इस सुविधा का लाभ मिल सके लेकिन यहाँ नियमो को ताख पर रख कर राजमार्ग में पेट्रोल पम्प खोल दिया गया है। इस पम्प संचालन से जहां शासन के नियमो का मजाक बनाया जा रहा है तो वही शासन के राजस्व को भी क्षति पहुचाई जा रही है। वही इस तरह के गैर अनुमति के पेट्रोल पम्प के सञ्चालन पर एन एच द्वारा 25 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

 

चन्द्र मोहन मालीडे,  भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

इस सम्बन्ध में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी चन्द्र मोहन मालीडे ने बताया की उक्त पेट्रोल पम्प का ग्रामीण क्षेत्र में होंना है अगर उसका संचालन एन एच पर हो रहा है। तो उसको एन एच की ओर से बंद करा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया की इसके खिलाफ पहले भी शिकायत मिली है।