जिले के पंजीकृत अधिवक्ताओं का होगा वेरीफिकेशन

भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस नियम 2015 लागू
अम्बिकापुर 

भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस नियम 2015 के अधीन पंजीकृत अधिवक्ताओं से वेरीफिकेशन किया जायेगा। जिला अधिवक्ता संघ अम्बिकापुर ने जानकारी देते हुये बताया कि संघ के अध्यक्ष को गत 26 मई को राज्य अधिवक्ता बिलासपुर द्वारा मोबाईल पर ई-मेल से वेरीफिकेशन कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई है, संघ में पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को अपने पंजीयन का व्यवसाय में संलग्र होने संबंधी प्रमाण के साथ वेरीफिकेशन कराया जाना आवश्यक है। जिला अधिवक्ता संघ अम्बिकापुर के लायब्रेरी कक्ष में संघ के लिपिक धनेश्वर दास के समक्ष फार्म विधिवत मय दस्तावेज 100 रूपये नगद के शुल्क के साथ आगामी 10 जून तक जमा किये जाने की अंतिम तिथि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

वेरीफिकेशन के संबंध में विहित प्रारूप फार्म 1,2,3 के साथ नवीनतम पास पोर्ट, फोटो संभव हो तो अधिवक्ता के ड्रेस में लिया हुआ दो फोटो, राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी सनद, स्नातक परीक्षा एवं एलएलबी अंतिम वर्ष की अंकसूची स्व प्रमाणित साथ ही अधिवक्ता व्यवसाय में विगत 5 वर्षों से नियमित रूप से व्यवसाय में संलग्र होने के प्रमाण स्वरूप किसी भी न्यायालय के प्रकरण में संलग्र वकालतनामा या उपस्थिति ज्ञापन या आदेश पत्रिका या निर्णय या आदेश की सत्यापित प्रति पिछले 5 वर्षों का क्रमशः निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्र कर प्रस्तुत किया जाना है। निर्धारित प्रापत्र फार्म ए के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा कर उसे जिला अधिवक्ता संघ के किसी भी वर्तमान पदाधिकारी एवं राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य से फोटो अभिप्रमाणित कराई जानी है, साथ ही अप्रैल से पूर्व उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व संघ के मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान सदस्य द्वारा कर दिया गया हो अर्थात वह डिफाल्टर न हो।

 

 

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वेरीफिकेशन कराये जाने के संबंध में जिला अधिवक्ता संघ की ओर से वेरीफिकेशन हेतु दो सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें एनपी सिंह एवं आबिद खान अधिवक्ता को वेरीफिकेशन कार्य हेतु नियुक्त किया गया है, उक्त कमेटी जिला अधिवक्ता संघ में फार्म जमा होने के पश्चात वेरीफिकेशन करेगी। कमेटी के वेरीफिकेशन के पश्चात जिला अधिवक्ता संघ की ओर से नाम राज्य अधिवक्ता परिषद को सूची अनुसार आवेदन पत्र मय शुल्क के प्रेषित की जायेगी। उक्त वेरीफिकेशन से उन अधिवक्ताओं को छूट प्राप्त है जो वर्ष 2011 के पश्चात पंजीकृत है, साथ ही जो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अभिभाषक के श्रेणी में आते हैं। संघ ने बताया कि जो भी अधिवक्ता अपने नाम से कोई अन्य व्यवसाय अथवा शासकीय सेवा एवं संविदा में शासन के अधीन कार्यरत है उनकों वकालत व्यवसाय से पृथक करना वेरीफिकेशन का मुख्य उद्देश्य है और यदि कोई अधिवक्ता गलत घोषणा करता है तो उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में कठोर कार्यवाही का भी प्रावधान है। किसी भी अधिवक्ता के संबंध में कोई भी आपत्ति, दावा वेरीफिकेशन कमेटी जिला अधिवक्ता संघ के समक्ष उक्त अधिनियम में प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है,

उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य अधिवक्ता परिषद के समक्ष आपत्तियों को एक हजार रूपये का शुल्क भुगतान कर आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी और आपत्ति का निराकरण भी राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा किया जावेगा। उक्त वेरीफिकेशन अधिनियम के अनुसार उक्त वेरीफिकेशन की कार्यवाही 5 वर्ष के लिये की जा रही है और वेरीफिकेशन के उपरांत राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र फार्म बी में 5 वर्षों के लिये जारी की जायेगी। संघ ने जानकारी दी कि सूचना के पश्चात भी सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ अम्बिकापुर के सदस्य यदि वेरीफिकेशन के कार्यवाही में रूचि नहीं लेते हैं तो उनका नाम पंजीयन सूची में नाम राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा हटा दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिवक्ता की व्यक्तिगत होगी।