- एडीजे कोर्ट का फैसला
- नोट खपाने वाले अंतराष्ट्रीय गिरोह का तार पाकिस्तान और बंगलादेश से
- नोट खपाने वाले अंतराष्ट्रीय गिरोह के एक बैंक मेनेजर सहित सात आरोपी
कारवाई में जाली नोट के सौदागर सहित सेक्स रैकेट का भी खुलासा हुआ था । आरोपियो के पास से चार लाख के जाली नोट और बैंक खाता और एटीएम बरामद हुआ था । एडीजे कोर्ट में युनाईटेड बैंक ऑॅफ इंडिया के मैनेजर अशोक कुमार मित्रा , गिरोह के मास्टर माईड विनोद राठौर सहित सात आरोपियो दोष सिद्ध होने पर एडीजे कोर्ट ने विनोद राठौर, बैंक मैनेजर अशोक कुमार मित्रा ,मो.रफिक मेमन,संजय सरकार, अब्दुल हमीद,मेमन मलिक और अमित कुमार अग्रवाल सातो आरोपियो को दस-दस साल की सजा और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया हैं । वही आरोपी विनोद राठौर द्वारा मडपुरम गोल्ड में अपना सोना छुडाने 83 हजार का नकली नोट चलाने के आरोप में पांच साल की सजा और 10हजार रुपये अर्थदंड अलग से लगाया गया हैं । गौरतलब है कि जाली नोट खपाने वाले अंतराष्ट्रीय गिरोह का तार पाकिस्तान और बंगलादेश से जुडा था ।