जगदलपुर 26 दिसम्बर 2013
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 और निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 89 के तहत विधानसभा निर्वाचन-2013 के सभी प्रत्याशियों को चाहे वे जीते हों अथवा हारे हों, उन्हें निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में निर्वाचन व्यय लेखा तैयार करने के लिए आगामी 28 दिसम्बर को साम 4 बजे से कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्वाचन व्यय लेखा के इस प्रशिक्षण के संदर्भ में बस्तर जिले की सभी विधानसभाओं के समस्त प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा पत्र जारी किया गया है।
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एस. रघुवंशी ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को अपने-अपने व्यय लेखा के साथ इस प्रशिक्षण में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। वहीं बस्तर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की सहायक व्यय प्रेक्षकों और लेखा अधिकारियों को भी इस प्रशिक्षण में निर्धारित समय और तिथि पर संधारित व्यय अभिलेखों और पंजीयों के साथ उपस्थित रहने के अनुदेश दिए गए हैं।