अम्बिकापुर 31 जुलाई 2014
- अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 6 प्रभावित परिवारों के लिए
- 3.52 लाख रूपए की राशि का अनुमोदन
- जिला सतर्कता एवं माॅनीटरिंग समिति की बैठक
कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिला सर्तकता एवं माॅनीटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरगुजा सांसद श्री कमलभान सिंह, अम्बिकापुर विधायक श्री टी.एस. सिंहदेव, लुण्ड्रा विधायक प्रतिनिधि श्री राकेष गुप्ता, समिति के सदस्यगण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. ललित शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष आजाक थाना अम्बिकापुर से 3 लाख 52 हजार रूपए की राहत राशि के 6 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया।
कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन ने बैठक में विशेष अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया कि न्यायालय में निर्णय हेतु लम्बित प्रकरण की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें, जिससे प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जा सके। उन्होंने न्यायालय में लंबित 227 प्रकरणों के वर्षवार, एवं स्थितिवार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देष दिए।
कलेक्टर ने निर्देषित किया कि अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति, उनके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है अतः उन्हें नियमानुसार आहार भत्ता दिया जाना सुनिष्चित करें। उन्होंने पीडि़तों को निःषुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने और सही समय पर सुनवाई करने के निर्देष दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के कारण किसी भी प्रकरण की सुनवाई में विलंब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के कारण लंबित प्रकरणों की सूची सौंपने के निर्देष दिए है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत माह जून 2014 की स्थिति में उप संचालक जिला अभियोजन एवं उप पुलिस अधीक्षक आजाक थाना अम्बिकापुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार न्यायालय में निर्णय हेतु कुल 237 प्रकरण लम्बित हैं एवं आजाक थाना अम्बिकापुर में विवेचना में कुल 2 प्रकरण लम्बित हैं। न्यायालय में निर्णय हेतु लम्बित कुल प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 71 एवं अनुसूचित जनजाति के 164 प्रकरण शामिल हैं। इसी प्रकार आजाक थाना अम्बिकापुर में अनसूचित जाति वर्ग के 1 जनजाति वर्ग 1 के प्रकरण लम्बित हैं।