बलरामपुर .. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्ष्ति है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाने को निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों को प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत संचालित बैंक कार्यालय/निजी संस्थानों हेतु समयावधि निर्धारित की है। उन्होंने समस्त बैंक शाखा हेतु प्रातः10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे एवं सब्जी, ठेले, किराना दुकान, गैस एजेंसी को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित करने की छूट प्रदान की है। व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की कार्यवाही की जाएगी।