रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिला अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे साउण्ड बाक्स बजाने की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
जिसमें कोविड-19 से संबंधित मापदण्डों/गाईडलाईन का पालन करना होगा।
डीजे साउण्ड बॉक्स बजाते समय केवल दो छोटे साउण्ड बॉक्स का उपयोग करना होगा। डीजे साउण्ड बाक्स किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जायेगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक के लिये मान्य होगी।
दो छोटे साउण्ड बाक्स अस्थाई रूप से स्टैण्ड में रखा जाये, किसी भी वाहन में साउण्ड बॉक्स न रखी जावे। जिस क्षेत्र में डीजे साउण्ड बाक्स बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा। डीजे साउण्ड बाक्स बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।
धुमाल/बैण्ड तथा डीजे साउण्ड बॉक्स बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेसिंग तथा सोशल डिस्टेसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर 6 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल/बैण्ड तथा डीजे साउण्ड बॉक्स बजाते समय एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
उक्त शर्तों का उल्लंघन करते पाये जाने पर संपूर्ण जिम्मेदारी धुमाल/बैण्ड तथा डीजे पार्टी के प्रबंधक/ संचालक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।