रायपुर. नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वोटर्स को बड़ी राहत दी है. चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार अब मतदान के लिए वोटर आईडी जरूरी नहीं है. मतदाता इन 17 शासकीय दस्तावेजों में बैंक-डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, पैनकार्ड, राज्य पैनकार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय की ओर से उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र भी चलेगा.
फोटोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो वाला स्वास्थ्य बीमा योजना, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, बोर्ड परीक्षा मार्कशीट, बार काउंसिल का परिचय पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्कूल -कॉलेज की आईडी और शस्त्र लाइसेंस भी दिखा सकते हैं.